इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2011 की 72825 सहायक शिक्षक भर्ती में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर पदेश सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। साथ ही याचिका पर सुनवाई के दौरान 15 को पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अरविंद कुमार मिश्र व 42 अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है।
हाईकोर्ट ने इससे पहले भी विपक्षी को अक्टूबर 2018 में तीन हफ्ते में आदेश का पालन करने को कहा था। पालन न होने पर अवमानना याचिका दोबारा दाखिल की गई है। याची समेत अन्य की याचिका पर सहायक शिक्षक भर्ती 2011 में टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन के मामले में शीर्ष कोर्ट ने 1526 बचे हुए पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार को आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल हुई। कोर्ट ने आदेश का पालन करने का अवसर देते हुए याची को कोर्ट में आने की छूट दी थी। इसी के तहत यह याचिका दाखिल की गई है।
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