इलाहबाद हाइकोर्ट ने राज्य के वित्तीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय सहायता प्राप्त होने की तारीख से वेतन दिए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तालाब किया है।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में राज्य सरकार के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने संबद्ध प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल के ग्रांट इन ऐड पर आने की तारीख से वेतन भुगतान का आदेश दो सितंबर 2014 को दिया था लेकिन, सरकार 26 जून 2015 को शासनादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तारीख से वेतन देने चाहती है। इसे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।