चंडीगढ़ : पंजाब में शिक्षकों को पहले तीन वर्ष केवल बेसिक वेतन के प्रावधान का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। शिक्षकों की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को समय देते हुए सुनवाई 10 अगस्त तक स्थगित कर दी।1पंजाब के शिक्षकों ने पंजाब सरकार के उस प्रावधान को हाई कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें नियुक्ति के बाद तीन वर्ष तक केवल बेसिक वेतन ही दिया जाएगा। याची ने कहा कि पंजाब सरकार की 15 जनवरी, 2015 की नोटिफिकेशन के अनुसार उन्हें केवल बेसिक वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के कारण उन्हें हर माह कम से कम 30 हजार वेतन कम मिलेगा। तीन वर्ष तक कोई अलाउंस भी नहीं मिलेगा।
नोटिफिकेशन कोर्ट के आदेशों के खिलाफ: हाईकोर्ट में चायर याचिका में कहा गया कि यह नोटिफिकेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ भी है। सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य समान वेतन का भुगतान अनिवार्य करने का आदेश दिया है। याची ने हाईकोर्ट में कहा कि जब उनके पास रोजगार नहीं था तो उस स्थिति में सरकारी शर्त को मानना जरूरी हो गया था, क्योंकि वे कोई स्पेशलाज्ड डॉक्टर नहीं हैं जो नेगोसिएशन की स्थिति में हों।
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