लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में सोमवार को याची पक्ष की ओर से बहस की गई। कुछ याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने पक्ष रखा। परिहार ने दलील दी कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 60 और 65 रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 नंबर का वेटेज शिक्षामित्रों को दिये जाने के निर्णय का याचियों को लाभ ही नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि लिखित परीक्षा के बाद उत्तीर्ण प्रतिशत तय किये जाने के सरकार के निर्णय को अविधिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि उत्तीर्ण प्रतिशत तय ही किया जा रहा है तो पूर्व परीक्षा के भांति ही इसे रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 40 व 45 प्रतिशत रखा गया था।
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