प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से आयोजित वर्ष 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के कुल 1953 पदों की भर्ती मामले में धांधली की एसआइटी जांच रिपोर्ट तलब की है।
साथ ही प्रकरण में राज्य सरकार सहित विपक्षियों द्वारा महानिबंधक कार्यालय में दाखिल जवाबी हलफनामे तलाश कर पत्रवली के साथ पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई लंबित अन्य याचिकाओं के साथ 23 जुलाई को होगी। यह आदेश न्यायमूíत अश्वनी कुमार मिश्र ने विकास तिवारी तथा 124 अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आयोग ने ओएमआर सीट से परीक्षा ली। परीक्षा टीसीएस की मदद से कराई गई। इसके बाद 28 अगस्त, 2019 को परिणाम घोषित किया गया तो धांधली के आरोप लगे।
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