प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद उप्र के सचिव और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को निर्देश दिया है कि याची सच्चिदानंद पाठक की जूनियर हाईस्कूल में बतौर सहायक अध्यापक नियुक्ति पर दो माह में निर्णय लें। कोर्ट ने नियमानुसार लिए जाने वाले निर्णय से अवगत भी कराने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने याची के अधिवक्ता अवनीश रंजन श्रीवास्तव को सुनकर दिया है।
कोर्ट ने याची को भी कहा है कि वह आदेश की प्रति के साथ दो हफ्ते में प्रत्यावेदन सचिव को दें। सचिव आदेश पाने के दो माह के भीतर निर्णय से अवगत कराएं। याची के अधिवक्ता का कहना है कि सच्चिदानंद पाठक डीएड डिग्री धारक है। 2008 में उसने विशेष बीटीसी उत्तीर्ण किया। डायट जफराबाद आजमगढ़ से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुका है। सहायक अध्यापक का पद खाली होने के बाद भी उसे नियुक्ति नहीं दी जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अनिवार्य शिक्षा कानून की धारा 25 का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही मामले में कोर्ट की ओर से परिषद को पहले भी दिए गए आदेश का हवाला दिया। कोर्ट ने याचिका के गुण दोष पर विचार किए बिना सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया और याचिका निस्तारित कर दी।
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