इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जीजीआइसी में 30 नवंबर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए आरओ मशीन लगाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पांच दिसंबर को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि अभी तक लगे 151 आरओ का सर्वे कर उसके क्रियाशील होने और वार्षिक देखरेख का इंतजाम किया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति राजीव जोशी की खंडपीठ ने विनोद कुमार की जनहित याचिका पर दिया है। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने बालिका इंटर कालेजों में आरओ मशीन लगाने के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से जिला विद्यालय निरीक्षक को आरओ मशीन स्थानीय स्तर पर खरीद के लिए अधिकृत किया गया है। बताया कि प्रदेश में 361 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हैं जिसमें से 151 स्कूलों में मशीन लगा दी गई है। शेष 210 कॉलेजों में शीघ्र ही मशीन लगा दी जाएगी। याचिका पर अधिवक्ता कामेंदर सिंह ने बहस की।
याचिका में सभी राजकीय बालिका इंटर कालेज में शौचालय, विद्युत आपूर्ति व शुद्ध पेयजल मुहैया कराने की मांग की गई है। कोर्ट में अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदम की जानकारी दी। कोर्ट ने कार्ययोजना तैयार कर आदेश का अनुपालन कर पांच दिसंबर को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।’>>प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से पांच दिसंबर को कार्यवाही रिपोर्ट तलब1’>>सरकार की तरफ से रखा गया पक्ष 151 विद्यालयों में लग चुकी है मशीन
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