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बेसिक शिक्षा निदेशक डा.सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शासन ने 29 जनवरी को पंजीकृत कंपनियों की ओर से संचालित अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता देने की अनुमति दे दी है। यह भी कहा गया है कि शासन ने मान्यता की अनुमति देने से पहले 11 जनवरी 2019 के शासनादेश और 29 जून 2020 के संशोधित शासनादेश में दिए गए प्रविधानों के तहत कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन आठ के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जाने की व्यवस्था के तहत यह निर्णय लिया है। निदेशक ने पांच फरवरी को बीएसए व मंडलों के एडी बेसिक को निर्देश दिया है कि इन निर्देशों के तहत मान्यता देने की कार्यवाही की जा सकती है। प्रदेश में लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी।