यूपी के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अब पांच साल की बजाय तीन साल की सर्विस पूरी करने के बाद एक से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। वही महिला शिक्षकों के अंतर जिला तबादले की समय सीमा भी घटा दी अब महिला शिक्षक तीन साल के बजाय एक वर्ष में ट्रांसफर ले सकती है। नई ट्रांसफर पॉलसी की शर्त यह होगी कि शिक्षक अपना तबादल अपनी पंचायत के स्कूल में नहीं करा सकते।
डॉ.सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने मंगलवार को यह जानकारी दी उन्होंने बताया विभाग ने अंतर जिला तबादले के लिए नीति तैयार कर ली है। अंतर जिला तबादले की यह प्रक्रिया पारदर्शी होगी। शिक्षक ट्रांसफर के लिए जो मानक तय किये जाएंगे, उनमें प्रत्येक के गुणांक निर्धारित होंगे। अंतर जिला तबादले के लिए शिक्षकों से अक्टूबर में ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। जिससे कि अप्रैल में नया शैक्षिक सत्र सुचारु रूप से चल सके। सैनिकों की शिक्षक पत्नियों, असाध्य रोग से पीड़ित और दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी।
मृतक आश्रितों की नियुक्ति अब समय पर की जाएगी। ऐसे मृतक आश्रित जो कि शिक्षक बनने योग्य हैं और वह टीईटी पास हैं। उन्हें भी शिक्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा, वो मृतक आश्रित जो जरूरी शैक्षिक योग्यता रखते हैं पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। उन्हें भी टीईटी पास होने पर शिक्षक बनाया जाएगा। पत्रकारों से बात करते बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी यह जानकारी दी। जागरण
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