प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी नगर निगम की सीमा से आठ किलोमीटर के दायरे में स्थित प्राइमरी स्कूल छोटा मीरजापुर के सहायक अध्यापकों को शहरी आवासीय भत्ता देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएसए मीरजापुर को याचीगण के प्रत्यावेदन पर आठ हफ्ते में सकारण निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने प्रीति पाठक व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता अजीत सिंह ने बहस की। उनका कहना है कि सरकार की नीति व सीमा पांडेय केस के फैसले के तहत नगर पालिका के आठ किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को शहरीय आवासीय भत्ता पाने का अधिकार है, लेकिन वंचित किया जा रहा है। याचीगण मीरजापुर के ब्लाक जमालपुर के प्राइमरी स्कूल छोटा मीरजापुर में सहायक अध्यापिका/अध्यापक हैं।
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