राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में विशेष अपीलों पर सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में आज होगी।
न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई जारी है। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतमअर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45%और आरक्षित वर्ग के लिए 40% रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए थे। इसके बाद से दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस जारी है। विदित हो कि बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक समान्य वर्ग के लिए 65%और आरक्षित वर्ग के लिए 60% तय किए थे। इसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुयी और इसमें निर्देश दिए गए थे।