नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखलिया है. जस्टिस यू यू ललित की पीठ ने यूपी सरकार और शिक्षा मित्रों की ओर से दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. यूपी सरकार की ओर से एएसजी ऐश्वर्या भाटी और राकेश मिश्रा ने बहस की. शिक्षा मित्रों ने कहा कि यूपी सरकार ने शिक्षकों कि भर्ती के लिए कट ऑफ अंक 60/65 कर दिए हैं जबकि कोर्ट ने उन्हे 25 अंकों का भार अंक देने का आदेश दिया था, इस हिसाब उनके लिए ये अंक 40/45 होने चाहिए. कट ऑफ अंक बढ़ने के कारण भर्ती से 37000 के लगभग शिक्षा मित्र बाहर हो गए हैं. जून में कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा था कि 37000 पड़ खाली रखे जाएं.