प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने नियुक्ति पाने के लिए अंकों की हेराफेरी करने वालों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अगली सुनवाई पर एफआइआर की कॉपी भी पेश की जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने उर्वशी, कविता यादव व अन्य कई की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से कहा कि गलत तरीके से अंक बढ़ाकर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। असल में, कोर्ट के सामने ऐसे 49 मामले सामने आए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इन्हें पहले ही बर्खास्त कर चुका है। याचिकाएं बर्खास्तगी से बचने के लिए दाखिल हुई हैं, क्योंकि याची 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पाकर स्कूलों में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे।
बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं और टेबुलेशन चार्ट के अंकों में अंतर पाया गया है। टेबुलशन चार्ट में उत्तर पुस्तिकाओं से काफी ज्यादा अंक देकर उन्हें उत्तीर्ण किया गया है और टेबुलेशन चार्ट के आधार पर ही नियुक्ति दी गई हैं।