माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब उत्तर प्रदेश के अनुदानित जूनियर हाईस्कूल के लिए शिक्षकों का चयन करेगा। 16 जनवरी को हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मंजू शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के सभी डीआइओएस व बीएसए को निर्देश जारी किया है कि वे समन्वय बनाकर पदों का ब्योरा 15 फरवरी तक हर हाल में भेज दें। असल में, 16 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे जूनियर हाईस्कूल जो प्रदेश सरकार से अनुदानित हैं और वहां कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन भुगतान उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल अधिनियम 1978 के तहत हो रहा है और संस्था को हाईस्कूल या फिर इंटरमीडिएट स्तर तक उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वित्त विहीन संस्था की मान्यता मिली है।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र से जूनियर हाईस्कूल स्तर तक कार्यरत अध्यापकों की नियुक्ति कराई जाए। साथ ही उसमें जूनियर हाईस्कूल तक कार्यरत शिक्षक व कर्मचारियों का वेतन भुगतान उप्र हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेज के अधीन किए जाने की व्यवस्था की जाए। माध्यमिक अपर शिक्षा निदेशक शर्मा ने बीएसए को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले में ऐसे स्कूलों का चिन्हांकन करें। साथ ही वहां सृजित पदों का विवरण तैयार किया जाए, जिनके सापेक्ष नियमानुसार वेतन भुगतान किया गया हो।