सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना के कारण 12वीं कक्षा के जिन छात्रों की परीक्षा रद हुई थी उनके अंकों के आकलन की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की योजना ‘अंतिम हो’ चुकी है। उस पर शीर्ष अदालत की स्वीकृति की मुहर भी लग गई है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह सीबीएसई की योजना को फिर नहीं खोलेगी और उन याचिकाकर्ताओं को भी इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं है, जिन्हें इस योजना और अंकों के मूल्यांकन को लेकर शिकायत है। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि जहां तक फामरूले का सवाल है, हम इसे बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि यह अंतिम हो चुका है। हम उस मुद्दे को फिर से नहीं खोलेंगे।शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता सीबीएसई द्वारा तैयार की गई योजना में निर्धारित अनुपात पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे शीर्ष अदालत की मंजूरी मिल गई है और पुनर्विचार के लिए इसी तरह की दलीलें पहले खारिज कर कर दी गई थीं।
मुंबई पुलिस को परमबीर के खिलाफ जांच की अनुमति
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुंबई पुलिस को पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी और कदाचार व भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर पर आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक लगा दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने परमबीर की अंतरिम संरक्षण की अवधि भी एक जनवरी, 2022 तक बढ़ा दी। मामले में अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी।
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