बेसिक शिक्षा परिषद की अंतर जिला स्थानांतरण नीति को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में दर्जनों अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस साल के लिए जारी स्थानांतरण नीति में उन शिक्षकों को अंतर जिला तबादले का अवसर न देने का प्रावधान है जो पूर्व में अंतर जिला तबादला करवा चुके हैं। मनीषा व अन्य तमाम लोगों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब तलब किया है। तबादले प्रक्रियाके मद्देनजर कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान किए गए तबादले याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेंगे। याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने पक्ष रखा। अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी।