शिक्षक भर्ती में दो बार मूल्यांकन होने पर भी फेल याची अभ्यर्थी अरविंद कुमार यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दी है। अरविंद कुमार यादव की ओर से दिए गए उत्तरों को सही मानते हुए हाईकोर्ट ने दो अंक देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने यह आदेश दिया है।
याची का कहना था कि उसने परीक्षा में ‘डी’ सीरीज के प्रश्न संख्या 141 के सामने बने कॉलम में गलती से प्रश्न संख्या 140 का उत्तर लिख दिया। बाद में इस गलती का एहसास होने पर 140 का भी सही जवाब उसी कॉलम में लिख दिया। उत्तर पुस्तिका पर दिए गए निर्देशों के अनुसार उसने कोई कटिंग नहीं की है। कोर्ट ने उत्तर पुस्तिका तलब कर उसकी जांच की तो पाया कि याची का तर्क सही है। उसने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने अरविंद की उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या 107 का उत्तर सही पाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि याची को इन दोनों प्रश्नों के दो अंक दिए जाएं। उसे परीक्षा में 65 अंक मिले हैं। दो अंक और दिए जाने के बाद उसका परिणाम वेबसाइट पर भी अपलोड करने का कोर्ट ने निर्देश दिया है।