इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस में 12460 प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षक की काउंसिलिंग का रिकॉर्ड तालाब किया है। कोर्ट ने कहा है कि 26 फरवरी 2016 की अधिसूचना से जनपद से रशिक्षित बीटीसी को वरीयता देने को कहा गया है। दूसरे जनपदों से बीटीसी करने वालों को काउंसिलिंग के पहले चरण से बाहर रखने का आशय नहीं है। कोर्ट ने 23 व 24 अप्रैल 2018 को हुई प्रथम चरण के चयनित अभ्यर्थियों की पत्रवली पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने प्रवीण कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता श्रीकृष्ण मिश्र व शरद चंद्र राय ने कहा कि याची के पास हाथरस से बीटीसी प्रमाणपत्र नहीं है उसने दूसरे जिले से प्रमाणपत्र लिया है। अधिसूचना के उपखंड छह ख के आधार पर याची को प्रथम काउंसिलिंग में नहीं बुलाया गया। जिसे चुनौती दी गयी है। याची का कहना है कि दूसरे जिले से बीटीसी के कारण किसी को काउंसिलिंग में बुलाने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
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