लखनऊ : परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में कटऑफ अंक के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 तक स्थगनादेश जारी किया है। सोमवार को ही इस मामले की लखनऊ खंडपीठ भी सुनवाई हुई, जिसमें 29 तक यथास्थिति रखने के आदेश हुए। हाईकोर्ट के इन आदेशों के चलते शिक्षक भर्ती का परिणाम अब मंगलवार को जारी नहीं हो सकेगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर हुई सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने आदेश पारित किया है। कोर्ट में रीमा सिंह और 74 अन्य समेत दर्जनों दूसरी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने लखनऊ खंडपीठ में भर्ती पर 29 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश की जानकारी दी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दो दिन और बढ़ा दिया। दोनों जगह दाखिल याचिकाओं में एक ही प्रश्न उठाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कटऑफ अंक घोषित करना अनुचित है।
उधर, लखनऊ खंडपीठ में राज्य सरकार को प्रति शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो दिन का समय देते हुए कोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर यथास्थिति 29 तक कायम रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने याचियों को भी एक दिन का समय प्रतिउत्तर शपथपत्र दाखिल करने के लिए दिया है।
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