प्राथमिक विद्यालयों में 16,448 सहायक अध्यापक भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के रिक्त बचे पदों पर जल्द ही भर्ती कर ली जाएगी। इन पदों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। यह जानकारी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की ओर से हलफनामा देकर कहा गया कि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने जिले में क्षैतिज आरक्षण के रिक्त बचे पदों पर 15 दिन में नियुक्तियां कर लें। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने हलफनामे के अवलोकन व याचियों के अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनने के बाद याचिका निस्तारित कर दी।
जौनपुर की वंदना सिंह व अन्य की अवमानना याचिका के अनुसार 16,448 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद योग्य अभ्यर्थी न होने के कारण क्षैतिज आरक्षण कोटे की सीटें रिक्त रह गई थीं। एडवोकेट सीमांत सिंह ने बताया कि याचिका दाखिल करके कहा गया कि राज्य सरकार ने सात अप्रैल 2016 को नियम में संशोधन करके रिक्त पदों को कैरी फारवर्ड करने की व्यवस्था समाप्त कर दी। ऐसी स्थिति में इन रिक्त पदों पर याचियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इस पर कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व जौनपुर के बीएसए को रिक्त पदों पर याचियों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कार्रवाई न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल हुई।
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